सोनू चौधरी / छत्तीसगढ़ लाइव न्यूज़ सूरजपुर
हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड में नया मोड़: जनाक्रोश के बीच सभी 10 आरोपी पहुंचे जेल, देर रात पुलिस ने की कार्रवाई।

*सूरजपुर/:–* जिले के प्रतापपुर क्षेत्र के बहुचर्चित भाजपा युवा नेता हरिनंदन राजवाड़े हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में आरोपियों को जमानत मिलने की जानकारी सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया और कानून-व्यवस्था, पुलिस विवेचना तथा न्यायिक प्रक्रिया को लेकर लोगों ने कई सवाल उठाए। मृतक के परिजनों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई।

इसी बीच लगातार बढ़ते जनाक्रोश और सार्वजनिक चर्चाओं के बीच पुलिस ने देर रात लगभग 11 बजे ग्राम केवरा में छापेमारी कर सभी 10 आरोपियों को पुनः हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने दस्तावेजों के अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। देर रात बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में एक बार फिर हत्याकांड को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

गौरतलब है कि हरिनंदन राजवाड़े की कथित रूप से घर से ले जाकर बेरहमी से मारपीट किए जाने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों को जमानत मिलने की सूचना सामने आने पर लोगों में गहरा असंतोष देखने को मिला। कई लोगों ने आशंका जताई कि गंभीर मामलों में त्वरित राहत मिलने से अपराधियों में कानून का भय कम होने का संदेश जा सकता है।
घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर लगातार यह मांग उठती रही कि इस संवेदनशील मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और जनता का कानून एवं न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।
अब सभी आरोपियों के जेल भेजे जाने के बाद यह मामला पुनः चर्चा के केंद्र में आ गया है। हालांकि, मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और विधिक प्रावधानों के आधार पर ही किया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें पुलिस विवेचना और आगामी न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
जेल भेजे गए आरोपियों में भुनेश्वर प्रसाद राजवाड़े, पिता बोधन राम, उम्र 30 वर्ष, सकल प्रसाद राजवाड़े, पिता स्व. सुरेश राजवाड़े, उम्र 29 वर्ष, आशुतोष राजवाड़े, पिता जनेंद्रधारी, उम्र 33 वर्ष, सुनील राजवाड़े, पिता इन्द्र कुमार, उम्र 22 वर्ष, रज्य गुप्ता, पिता रमेश गुप्ता, उम्र 38 वर्ष, शिवम कुमार राजवाड़े, पिता सम्मत राम, उम्र 28 वर्ष, मनोज कुमार राजवाड़े, पिता हिराधन, उम्र 25 वर्ष, शिव कुमार राजवाड़े, पिता बक्शा राम, उम्र 28 वर्ष, ललित कुमार राजवाड़े, पिता चन्द्र राम, उम्र 29 वर्ष, राजू राजवाड़े, पिता बबलू राम, उम्र 23 वर्ष, सभी निवासी ग्राम केवरा, थाना प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़)।
पुलिस दस्तावेज के अनुसार, अपराध क्रमांक 211/26 में बीएनएस की धाराएं 296, 351(2), 115(2), 109(1), 140(1), 331(6), 190, 191(2), 191(3) के साथ धारा 103(1) बीएनएस जोड़े जाने का उल्लेख भी किया गया है।
